मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) पल्लवी अग्रवाल ने कल्पतरू की बिल्डटेक कंपनी को महिला डायरेक्टर की तीन मामलों में जमानत के लिए कोर्ट में पेश की गई जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है।
बुधवार को एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि मांट थाने के ग्राम पपरेला निवासी उर्मिला सिंह पत्नी वीरपाल सिंह व रामबाग थाना एत्माउद्दौला आगरा निवासी किशन सिंह के साथ की गई धोखाधड़ी के मुकदमे में जमानत के लिए बिल्डटेक कंपनी (कल्पतरू) की डायरेक्टर रीता सिंह की ओर से उनके वकील द्वारा जमानत के लिए प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय पल्लवी अग्रवाल के न्यायालय में पेश किया गया था। जमानत का एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने तथ्यात्मक तौर पर जमकर विरोध किया। इस पर न्यायाधीश ने उसकी जमानत को खारिज कर दिया।