Friday, May 17, 2024

अदालत ने अमरजीत को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी ठहराते सश्रम आजीवन कारावास व 40 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |
देवबंद (सहारनपुर)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद सुश्री निधि की अदालत ने अभियुक्त अमरजीत पुत्र मैनपाल निवासी ग्राम हाशिमपुरा थाना देवबंद जिला सहारनपुर को अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का  का दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि ग्राम हाशिमपुरा थाना देवबंद निवासी अमरजीत पुत्र मैनपाल की शादी दिनांक 19 फरवरी 2018 को रीनू पुत्री राजकुमार निवासी ग्राम नोंजल थाना थानाभवन जिला शामली के साथ हुई थी। दिनांक 30 मई 2018 को रीनू की अपनी ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी।
रीनू के फूफा राजकुमार पुत्र चुन्नीलाल ने रीनू के ससुराल वालों पर दहेज की मांग पूरी न करने पर रीनू की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना देवबंद पर तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 संख्या 458 /218 अ0 धारा 498ए/ 304 बी आई.पी.सी. व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देवबंद में चला।
न्यायालय में गवाही के दौरान साक्षीगण पक्षद्रोही हो गए थे, किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट व अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री निधि ने आरोपी पति अमरजीत को अपनी पत्नी रीनू की गला दबाकर हत्या करने का दोषी ठहराते हुए अ0 धारा 302 आई.पी.सी. में सश्रम आजीवन कारावास एवं 40 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है और अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,237FansLike
5,309FollowersFollow
47,101SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय