Sunday, May 19, 2024

चौ. जगबीर सिंह हत्याकांड में वादी की ओर दाखिल दो गवाहों को तलब किए जाने की अर्जी कोर्ट ने की रद्द

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मुजफ़्फरनगर। गत 2003  में थाना भौराकला के ग्राम अलावलपुर में किसान नेता  नेता  चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड की सुनवाई के चलते वादी की ओर से दो गवाहों को तलबी की अर्जी कोर्ट ने आज रद्द कर दी है।

एडीजे 5 गैंगेस्टर अदालत के जज़़ अशोक कुमार ने अर्जी रद्द कर 5 अप्रैल से पुन: बचाव पक्ष की बहस शुरू करने के आदेश दिए है। अंतिम दौर की सुनवाई के चलते वादी की ओर से धारा 311 सीआरपीसी के तहत एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसका बचाव पक्ष ने विरोध कर कहा कि यह देरी करने की टेक्टिस है।

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आज कोर्ट में आरोपी नरेश टिकैत व वादी पूर्व मंत्री योगराज सिंह कोर्ट में उपस्थित थे।

बता दें कि चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड की सुनवाई अंतिम दौर में है। गत सितंबर 2003 को हत्या हुई थी, इसमें तीन को आरोपी बनाया गया था, जिनमें दो की मौत हो चुकी है।  भाकियू नेता नरेश टिकैत आरोपी है, जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल अदालत में पैरवी कर रहे हैं।

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