मेरठ। पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किये जाने पर कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
16 अगस्त 2021 को थाना हस्तिनापुर क्षेत्र निवासी वादी द्वारा थाना हाजा पर लिखित तहरीर दी थी। जिसमें अभियुक्त सूरज पुत्र रामरिषीपाल निवासी ग्राम खेकडा बागपत के द्वारा नाबालिग चार वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना हस्तिनापुर पर पोक्सो एक्ट बनाम सूरज उपरोक्त पंजीकृत किया गया। निरीक्षक भरतलाल शाह द्वारा त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आरोपी सूरज के विरूद्व आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया था।
एसएसपी मेरठ के आदेश के अनुक्रम में अपराध व अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने अपराधियों के विरूद्व कोर्ट में विचाराधीन अभियोगों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने (ऑपरेशन कन्विक्शन) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मेरठ एंव क्षेत्राधिकारी मवाना के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह तथा शासकीय अधिवक्ता अवकाश जैन व ज्योति अग्रवाल एंव मानीटरिंग सेल द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में एंव प्रभावी तरह से पैरवी की गई।
पोक्सो एक्ट में अभियुक्त सूरज को दोषी पाते हुए स्पेशल जज पोक्सो-2 मेरठ संगीता सिंह द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।