Friday, April 25, 2025

लखनऊ: त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अगले आदेश तक बढ़ाई गई धारा-144

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगले आदेश तक धारा-144 लागू रहेगा। अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।

पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक, नवम्बर, दिसम्बर माह में आयोजित होने वाले विभिन्न त्योहार, कार्यक्रमों और शहर में आयोजित प्रवेश परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सरकारी कार्यालयों व विधानभवन के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग, पुतला दहन, अफवाह फैलाना व सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का प्रसारित करना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश अगर बीच में वापस नहीं लिया गया तो 31 दिसम्बर तक इसे सख्ती से पालन किया जाएगा।

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