मुजफ्फरनगर। दहेज हत्या के 3 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
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अभियोजन के अनुसार 19 अक्टूबर 2010 को वादी बोबी उर्फ सुरेन्द्र पुत्र ऋषिपाल सिंह निवासी कस्बा सिसौली थाना भौराकलां द्वारा लिखित तहरीर देकर जानसठ पुलिस को बताया था कि अभियुक्त राजीव पुत्र जगपाल, जगपाल पुत्र गजे सिंह, सुरेश पत्नी जगपाल, संजीव पुत्र जगपाल तथा बेबी पुत्री जगपाल निवासीगण ग्राम घटायन थाना जानसठ ने उसकी बहन को अतिरिक्त दहेज में कार तथा नगदी न लाने पर जान से मार दिया ।
तहरीर के आधार पर थाना जानसठ पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध सं0- 487/2010 भादवि 498ए, 304बी, 302 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में दर्ज किया था तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को 22 नवंबर 2010 को गिरफ्तार किया था । थाना जानसठ पुलिस ने अभियुक्तों के विरूद्ध 12 जनवरी 2011 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। प्रभारी निरीक्षक थाना जानसठ राजीव शर्मा के नेतृत्व में थाना जानसठ स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया।
विशेष लोक अभियोजक कुलदीप कुमार एवं पैरोकार सचिन शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज एडीजे एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने आरोपी राजीव उपरोक्त को धारा 498ए, 304 बी भादवि व 4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत 10 वर्ष कारावास तथा 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा, अभियुक्त जगपाल व सुरेश को धारा 498ए, 304 बी भादवि व 4 दहेज अधिनियम में 7-7 वर्ष कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई तथा दो आरोपियों संजीव व बेबी को दोषमुक्त किया।