सहारनपुर। गिरोहबंद होकर वाहन चोरी करने के दोषी को अदालत ने तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा करने पर दोषी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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मामले के अनुसार, एक फरवरी 2022 को थाना बिहारीगढ़ के प्रभारी निरीक्षक ने मौखिक बयान दिया था कि शाहआलम निवासी ढाक्कन चौक, कस्बा खतौली थाना खतौली अपने साथियों के साथ मिलकर वाहन चोरी करने व पुलिस पार्टी पर हमला करने का अपराध करते हैं। इनके विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट की ओर से गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया है। जिसे जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर और एसएसपी सहारनपुर ने भी पुष्ट किया है।
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मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कक्ष संख्या पांच में जारी थी। पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और गवाही के आधार पर अदालत ने दोषी शाहआलम को तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।