मेरठ। आज विकास भवन में जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में कारखाना अधिनियम में पंजीकरण कराने हेतु सहायक निदेशक कारखाना, मेरठ व अन्य विभाग के अधिकारियों एवं समस्त एसोसिएशन के अध्यक्ष/सदस्यों के साथ बैठक हुई।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे प्रतिष्ठान/कारखाने जिनमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी का नियोजन शक्ति की सहायता से होता है। इसके अलावा ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें पांच या पांच से अधिक कर्मचारी हों। जैसे पेट्रोल पम्प, चावल मिल, दाल मिल, ऑटो मोबाइल वर्कशाप, पावरलूम, हैण्डलूम, बर्फ आदि सभी इकाइयॉ कारखाना की श्रेणी में आवर्त होंगीं। जिनका पंजीकरण कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कराया जाना आवश्यक है।
ऐसे प्रतिष्ठानों का निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से कारखाना भवन के मानचित्र, विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित अन्य वांछित पत्रजात को ऑनलाईन अपलोड करेंगें व शुल्क ऑनलाइन जमा कर आसानी से कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जा सकेगा।