Tuesday, November 5, 2024

सरकार ने दी बड़ी राहत, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं के आयात पर अब नहीं लगेगा सीमा शुल्क

नई दिल्ली। केंद्र ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए आयात की जाने वाली सभी दवाओं के साथ-साथ विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य पदार्थो पर बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी छूट दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इससे गंभीर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं की सुगम उपलब्धता में मदद मिलेगी।

सरकार ने कैंसर के विभिन्न रूपों के उपचार में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिजुमाब (कीट्रूडा) को भी बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दे दी है। ड्रग्स या दवाइयों पर आम तौर पर 10 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं और टीकों की कुछ श्रेणियों पर 5 प्रतिशत शुल्क लगता है।

इस छूट का लाभ उठाने के लिए, व्यक्तिगत आयातक को केंद्रीय या राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिला चिकित्सा अधिकारी या जिले के सिविल सर्जन से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जबकि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के उपचार के लिए निर्दिष्ट दवाओं को पहले ही छूट प्रदान की जा चुकी है, सरकार को अन्य दुर्लभ बीमारियों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं और दवाओं के लिए सीमा शुल्क राहत की मांग करने वाले कई आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय