Tuesday, May 13, 2025

सहारनपुर में पत्नी की हत्या के दोषी पति को सात साल जेल की सजा,दस हजार का अर्थदंड भी लगा

सहारनपुर। एडीजे फास्र्ट ट्रेक कोर्ट विकास ने दहेज की खातिर विवाहिता को परेशान करने और गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए उसके पति नरेंद्र कुमार को सात साल कैद की सजा सुनाई और दस हजार का अर्थदंड भी लगाया।

 

 

अधिवक्ता सतीश सैनी ने बताया कि 10 सितंबर 2018 को सरसावा थाने में मृतक महिला के पिता रामकुमार पुत्र मामचंद निवासी गांव अनंतमऊ थाना नानौता ने आरोप लगाया था कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग पूरी ना होने पर उसकी बेटी का उत्पीड़न किया और जहर देकर उसकी जान ले ली। पुलिस ने नरेंद्र कुमार और उसके भाई अमित कुमार के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। एडीजे विकास ने नरेंद्र कुमार को सजा सुना दी और उसके भाई अमित कुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

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