मुजफ्फरपुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रजनन दर कम करने को लेकर पति-पत्नी के रिश्ते पर दिया गया विवादास्पद बयान अब अदालत तक पहुंच गया। बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया गया है।
मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बुधवार को अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने कोर्ट में परिवाद दायर किया है।
परिवाद पत्र में मुख्यमंत्री पर आरोप है कि उन्होंने एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी की उससे महिलाओं और लड़कियों को शर्मसार एवं लज्जा भंग किया है, जो पूरी तरह से गलत है।
अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने परिवाद को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गई है।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को नीतीश ने सदन में जनसंख्या नियंत्रण पर महिला-पुरुष संबंध को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद भाजपा इसे लेकर आक्रामक हो गई थी। नीतीश कुमार की महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कहा था। नीतीश इस बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं।