Monday, December 23, 2024

यूपी में किसी उद्योग में एक्सीडेंट पर मालिक के खिलाफ नहीं होगी एफआईआर, डीजी ने जारी किये आदेश

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में अब किसी भी फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा यह आदेश प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया है।

आईआईए के चैप्टर चेयरमैन पवन कुमार गोयल ने बताया कि आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल द्वारा हाल ही में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश एवं प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर आग्रह किया गया था कि उद्योगों में दुर्घटना होने की दशा में पुलिस, मैनेजमेंट के विरुद्ध एफ आई आर बिना किसी जांच के दर्ज कर लेती है और मैनेजमेंट की दुर्घटना में इंवॉल्वमेंट ना होने पर भी उसे परेशान करती है।

इस परिस्थिति में दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी की मैनेजमेंट चाह कर भी सहायता नहीं कर पाती है क्योंकि उसे अपने विरुद्ध  लिखी गई एफ आई आर  से बचने की कार्यवाही मे लगना पड़ता है। इस प्रकार एफआईआर लिखा जाना प्रदेश सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य के भी विरुद्ध है।

आईआईए के पत्र एवं प्रयास के फलस्वरूप विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार द्वारा  डीजीपी के अनुमोदन पर उत्तर प्रदेश के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 8 अगस्त 2023 को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें उद्योगों में  दुर्घटना के होने पर यदि मैनेजमेंट की सीधी इंवॉल्वमेंट ना हो, तो उनके खिलाफ एफआईआर ना लिखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त भी उद्योगों को अनावश्यक रूप से प्रताडि़त करने अथवा उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज न करने के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,303FansLike
5,477FollowersFollow
135,704SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय