मुजफ्फरनगर। विवाहिता की अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर की गई हत्या के 1 आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है और 2 रोपियों को 7-7 वर्ष का कारावास सुनाया गया है तथा अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार वादिया श्रीमती परवीन पत्नी रियासत निवासी खेडा पट्टी सुजडू थाना खालापार द्वारा थाना नई मण्डी को लिखित तहरीर देते हुए बताया कि मीरहसन पुत्र लियाकत श्रीमती शकीला पत्नी लियाकत लियाकत पुत्र घसीटा निवासीगण मखियाली थाना नई मण्डी द्वारा उनकी पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी तथा मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा मु0अ0स0 54/22 धारा 498ए, 304बी, 201 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया।
थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा अभियुक्त मीर हसन को व अभियुक्ता शकीला व लियाकत को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। क्षेत्राधिकारी नई मण्डी श्रीमती रुपाली राव चौधरी व प्रभारी निरीक्षक थाना नई मण्डी दिनेश चन्द्र के नेतृत्व में थाना नई मण्डी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।
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लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय एफटीसी-2, मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपी मीरहसन को 10 वर्ष कारावास तथा 7 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं आरोपी शकीला व लियाकत को 7-7 वर्ष कारावास व 2-2 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई ।