सहारनपुर। अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के एक मामले में दोषी पाए गए युवक को तीन वर्ष की कैद और 6 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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प्रकरण वर्ष 2019 का है, जब 13 अप्रैल 2019 को पीड़िता के पिता ने थाना देहात कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि गौतम निवासी दमकड़ी, थाना देहात कोतवाली, ने उनके घर में घुसकर उनकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट भी की।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और बाद में चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-14 में की गई।
गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी गौतम को दोषी ठहराया और उसे तीन साल की कैद तथा 6,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। अदालत ने इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कानून सख्त है और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी।