मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में समस्त नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की निर्वाचक नामावली की समय सारणी जारी कर दी गई है।
जारी किए गए आदेशों के मुताबिक ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 10 मार्च, 2023 को किया जाएगा। ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावें एवं आपत्तियां 11 मार्च, 2023 से 17 मार्च, 2023 तक स्वीकार की जाएगी। दावें एवं आपत्तियों का निस्तारण18 मार्च 2023 से, 22 मार्च 2023 तक किया जाएगा। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में समाहित करने का कार्य23 मार्च 2023 से, 31 मार्च 2023 तक किया जाएगा। इसके साथ ही अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन 01 अप्रैल, 2023 को किया जाएगा।
इसके अलावा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद- मुजफ्फरनगर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नगर निकायों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों में सूचना पट्टो पर यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।
मतदाता अपना नाम सम्मिलित किये जाने हेतु दिनांक 11 मार्च, 2023 से 17 मार्च, 2023 तक की अवधि मे आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर भी आनलाइन आवेदन कर सकते हैे।
उपर्युक्तानुसार निर्धारित अवधि में यदि मतदाता सूची मे अंकित कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची मे सम्मिलित हो गया है तो उसके नाम को उससे सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची मे सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जायेगी।
उपर्युक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं प्रकाशन वर्ष 2023 मे हो रहा है अतः ऐसे अर्ह नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष आयु पूर्ण कर लिए है उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली मे सम्म्लित किये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे निर्वाचको का नाम निर्वाचक नामावली मे सम्मिलित किये जाने हेतु प्राप्त दावो को स्वीकार करते हुए निर्वाचक नामावली मे नियमानुसार सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
उपर्युक्त समय सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति मे समय सीमा नही बढाई जायेगी। निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पडने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसो मे सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।