गाजियाबाद। शहर में अब नई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नगर निगम ने 13 तरह की नई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है। इसके लिए निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। जिसके पास होने के बाद इसको तुरंत बाद लागू कर दिया जाएगा। इससे जहां निगम की आय के स्रोत में बढ़ोत्तरी होगी। वहीं दूसरी ओर शहर के विकास को भी बढ़ावा मिल सकेगा।
जिन नई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लेना लाइसेंस अनिवार्य किया गया है उनमें जिम, ब्यूटी पार्लर, कोचिंग सेंटर, प्रशिक्षण संस्थान, सीए कार्यालय, स्पा सेंटर, ब्रांडेड ज्वैलरी शोरूम, ब्रांडेड कपड़ा शोरूम और ब्रांडेड जूतों के शोरूम के अलावा स्पोर्ट्स अकादमी आदि शामिल हैं। इससे निगम की आय में बढ़ोत्तरी होगी। निगम की बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद इसको तुरंत से लागू कर दिया जाएगा।
अभी 39 श्रेणी के कारोबार करने के लिए नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है। जिसमें होटल, लांज, रेस्तरां, शराब के ठेके, फाइसेंस कंपनी, निजी अस्पताल, मिनी बस, ऑटो रिक्शा, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी सेंटर, मीट शॉप, फलों और सब्जी दुकानों, डेरी व्यवसाय मुख्य रूप से शामिल है। नगर निगम अधिकारियों ने राजस्व बढ़ोतरी के लिए कुछ व्यवसाय की श्रेणियों की दरों में संशोधन किया है।
आने वाले दिनों में नगर निगम से 13 तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नगर निगम ने व्यवसायों को 13 श्रेणी में बांटकर नीति बनाई है। इस पर पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बस अब इसको नगर निगम की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड बैठक से हरी झंडी मिलने के तुरंत बाद इसको लागू किया जाएगा।