Saturday, May 18, 2024

रैपिड रेल कारिडोर के लिए लागू हुई टीओडी पालिसी,अब नहीं हो सकेगा कारिडोर के दोनों तरफ निर्माण कार्य

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मेरठ। रैपिड रेल कारिडोर के लिए दिल्ली रोड और रुड़की रोड पर मेरठ और गाजियाबाद में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) पालिसी लागू की गई है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों सड़कों के आसपास किसी भी तरह के निर्माण का नियम अलग होगा और शहर के बाकी हिस्से में निर्माण का नियम अलग रहेगा।

टीओडी वाले क्षेत्र में विकास और उसका रैपिड रेल की परियोजना को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से डेवलपमेंट जोन प्लान बनेगा। प्लान तैयार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने गाजियाबाद और मेरठ में टीओडी के तहत डेवलपमेंट जोन प्लान तैयार करने के लिए निविदा आमंत्रित की है।

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रैपिड रेल स्टेशन से 1.50 किमी और बाकी हिस्से के दोनों तरफ 500 मीटर तक का क्षेत्र इस पालिसी के अंतर्गत आ रहा है। दोनों जिलों में प्राधिकरण ने इसे महायोजना में शामिल कर लिया है।

टीओडी क्षेत्र में कोई भी भवन बहुमंजिला हो सकेगा, जबकि शहर के बाकी हिस्से में ग्राउंड तल मिलाकर तीन मंजिल ही बना सकते हैं।

शहर में फ्लोर एरिया रेशियो कम मिलता है, जबकि टीओडी क्षेत्र में फ्लोर एरिया रेशियो अधिक मिलेगा। यानी पूरे क्षेत्रफल में अधिक निर्माण किया जा सकेगा।

टीओडी क्षेत्र में मिश्रित भू-उपयोग रहेगा। शहर के बाकी क्षेत्र में आवासीय, कमर्शियल, औद्योगिक भू-उपयोग अलग-अलग होने के कारण उसी के अनुसार निर्माण कर सकते हैं।

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