सहारनपुर। शासन के उच्च निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह द्वारा जनसामान्य को गुणवत्ता युक्त अण्डे उपलब्ध कराने तथा जनस्वास्थ्य एवं कुक्कुट विकास के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों का पालन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव कुमार सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में बाहर के राज्यों से आने वाले एवं प्रदेश से अन्य राज्यों को जाने वाले अण्डों का परिवहन रफ्रीजेरेटेड वाहन (शीतित यान) से ही किया जायेगा। ब्यूरों ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड के मानक के अनुसार रफ्रीजेरेटेड वाहन का तापमान 10-15.5 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए।
रेफ्रीजेरेटेड वाहन में जी0पी0एस0 और डाटा लॉगर डिवाइस लगा होना अनिवार्य होगा। प्रदेश के अन्दर भी 150 कि0मी0 से अधिक दूरी के लिए अण्डों का परिवहन रेफ्रीजेरेटेड वाहन में 10-15.5 डिग्री सेल्सियस के मध्य किया जायेगा तथा वाहन में जी0पी0एस0 और डाटा लॉगर लगा होना अनिवार्य होगा। ताकि प्रदेश की जनता को गुणवत्ता युक्त अण्डा उपलब्ध कराया जा सके। यह दिशा-निर्देश दिनांक 15 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।