मुज़फ्फरनगर। गत 2020 को थाना कोतवाली के नियाजीपुरा इलाके में एक 16 वर्षीय बालिका को स्कूटी पर बैठाकर ले जाकर बलात्कार करने व अपराध की वीडियो वायरल करने की धमकी के मामले में आरोपी नवाब व परवेज़ को 20 वर्ष की सज़ा व 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो 2 के ज़ज़ अंजनी कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनय कुमार अरोरा व दीपक गौतम ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 2020 को 16 वर्षीय बालिका को स्कूटी पर बैठाकर ले गए थे और इन दोनों ने बालिका के साथ बलात्कार कर वीडियो भी बनाई। आरोपी बार-बार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार बार बलात्कार करते रहे। इंकार करने पर वीडियो वायरल कर दिया तब परिजन को बालिका के साथ बलात्कार का पता चला। पीडिता की मां ने गत 3 फरवरी 2020 को कोतवाली में मामला दोनों के विरुद्ध दर्ज कराया।