कैराना। लूटपाट का विरोध करने पर गोली मारकर युवक की हत्या किये जाने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर कोर्ट ने दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान एवं वादी के अधिवक्ता बीपीएस चौहान ने बताया कि 15 अप्रैल 2019 को जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थानाक्षेत्र के गांव इंदरगढ़ निवासी रामकुमार अपने 24 वर्षीय पुत्र दीपक के साथ थानाभवन क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी स्थित स्टेट बैंक शाखा से साठ हजार रुपये की नकदी निकालकर बाइक से अपने गांव वापिस जा रहे थे।
हसनपुर लुहारी-इंदरगढ़ मार्ग पर स्थित गुलाबी बाग के निकट पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट शुरू कर दी। लूटपाट का विरोध करने पर आरोपियों ने युवक दीपक को गोली मार दी, जिसकी बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोपी अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए थे। मृतक के पिता रामकुमार की ओर से थानाभवन थाने पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बाद में पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले साकिब पुत्र सईद निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी व सुल्तान उर्फ कल्लू निवासी कस्बा खतौली जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार के न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी साकिब व सुल्तान उर्फ कल्लू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर दोनों दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।