Thursday, January 23, 2025

मुज़फ्फरनगर में दुष्कर्म के दो आरोपी सबूतों के अभाव में बरी, कोर्ट ने वादिया पर लगाया जुर्माना

मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली वादिया पर जुर्माना लगाते हुए दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अभियोजन के अनुसार 11 नवंबर 2014 को दिन के करीब 2 बजे सलमा पुत्री मुशर्रफ निवासी ग्राम हाजीपुरा थाना सिविल लाइन जिला मुजफ्फरनगर अपनी बहन हुस्न बानो पत्नी रियासत निवासी ग्राम कम्हेड़ा थाना ककरौली जिला मुजफ्फरनगर के घर से आ रही थी .

 

तभी रास्ते में हारुन पुत्र अली हसन निवासी ग्राम मानकी थाना देवबंद जिला सहारनपुर व जुल्फिकार पुत्र जमील निवासी ग्राम बरला थाना छपार जिला मुजफ्फरनगर मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने सलमा को तमंचे के बल पर डरा धमका कर ईख के खेत में ले जाकर उसकी इच्छा के खिलाफ बारी-बारी से बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी तथा दोनों मोटरसाइकिल लेकर भाग गए.

 

जिसकी बाबत सलमा ने थाना ककरौली पर मुकदमा अपराध संख्या 69 सन 15 धारा 376 डी 5०6, 5०4 आईपीसी थाना ककरोली पर मुकदमा दर्ज कराया। दौरान विवेचना दोनों अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया तथा अवर न्यायालय से कैसकमिट होकर सेशन सुपुर्द हुआ तथा उक्त मुकदमे की सुनवाई एडीजे/पॉक्सो कोर्ट नंबर दो मुजफ्फरनगर के पीठासीन अधिकारी  अंजनी कुमार द्वारा की गई तथा हारून व जुल्फिकार की ओर से उक्त केस की पैरवी  संदीप कुमार त्यागी एडवोकेट, मोहम्मद आबिद एडवोकेट व टीटू सिंह एडवोकेट घासीपुरा द्वारा की गई।

अभियोजन की ओर से उक्त सत्र परीक्षण में 6 गवाह पेश किए गए। एडीजे कोर्ट/पॉक्सो कोर्ट नंबर दो के पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियोजन पक्ष वा बचाव पक्ष के अधिवक्ता संदीप कुमार त्यागी एडवोकेट को विस्तार से सुना तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर उक्त केस में नामित अभियुक्त गण हारून व जुल्फिकार को उनके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य व सबूत ना पाते हुए दोनों अभियुक्तों को उक्त केस में दोषमुक्त किया तथा वादिया को अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया। अभियुक्तों ने न्यायालय के न्याय का आभार व्यक्त किया तथा इस निर्णय को इंसाफ का निर्णय बताया।

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