सहारनपुर। जिला जज बबिता रानी ने नकुड़ क्षेत्र में 14 साल पूर्व हत्या के प्रयास में दोषी पाए गए दो लोगों रोशन और राजकुमार निवासी गांव ढायकी कोतवाली नकुड़ को पांच-पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया कि जिला न्यायाधीश बबिता रानी ने इस मामले में सजा पाए दोनों लोगों पर 25-25 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया। जिसमें से 30 हजार रूपए की धनराशि इस मामले में पीडि़त तेजपाल को दी जाएगी।
अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया कि 26 अगस्त 2009 को नकुड़ थाना क्षेत्र के गांव ढाइकी में गांव निवासी तेजपाल को रास्ते में पकड़कर सेवाराम, रोशन और राजकुमार जबरन अपने घर ले गए। घर ले जाकर उसके सिर में गोली मार दीं। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तेजपाल को उनके चंगुल से मुक्त कराया था। दोनों पक्षों में गोगा माहड़ी पर रेहड़ी लगाने को लेकर विवाद था। घायल तेजपाल के भाई प्रवेश ने इस मामले में सेवाराम, रोशन और राजकुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 में मुकदमा दर्ज करया था।
अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया कि इस मुकदमें की सुनवाई के दौरान एक आरोपी सेवाराम की मौत हो गई थी और बाकी दो आरोपियों रोशन और राजकुमार पर दोष सिद्ध हो जाने पर उक्त सजा सुनाई गई।