Friday, September 20, 2024

लोस चुनाव से पहले 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समयःसुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दे दिया। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने तीन हफ्ते बाद सुनवाई करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान आज याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने इस मामले पर अंतरिम आदेश जारी करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर पहले केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करे, उसके बाद कोर्ट तय करेगा। कोर्ट ने मामले पर केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया। कोर्ट ने 12 दिसंबर, 2023 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

यह याचिका मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर की है। याचिका में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण लागू करने के आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को परिसीमन के बाद लागू करने के प्रावधान को हटाया जाए और इस कानून को 2024 के लोक सभा चुनाव से पहले लागू कर अपनी सच्ची भावना में लागू किया जाना चाहिए।

दरअसल, 2023 में संसद ने महिला आरक्षण को लेकर कानून पारित किया था। इस कानून में परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया गया है। परिसीमन करने के बाद आरक्षण लागू होने पर ये 2024 के बाद लागू होगा। जया ठाकुर ने इसी प्रावधान को चुनौती दी है।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,334FansLike
5,410FollowersFollow
107,418SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय