Saturday, May 11, 2024

मुजफ्फरनगर में नाबालिग बालिका से अश्लील हरकत व धमकी के आरोपी को दो वर्ष की सजा और जुर्माना

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मुजफ्फरनगर। गत 2016 को थाना जानसठ  के एक गाँव में एक नाबालिग लकड़ी को छेड़छाड़ कर भाई व उसकी हत्या की धमकी के आरोपी गुलशन पुत्र वेदप्रकाश को दो वर्ष की सजा व 5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को दो के पीठासीन अधिकारी अजनी कुमार सिंह की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरौरा व दीपक गौतम ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार गात 2016 को पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर धारा 354d 506 अई पीसी वे पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने बताया था कि उसे रोजाना छेड़छाड़ कर उसके एक भाई व उसे जान से मारने की धमकी देता है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि इसी के चलते इससे पहले परेशान होकर उसकी बड़ी बहन आत्महत्या कर चुकी है अगर कार्यवाही न हुई तो वह भी आत्महत्या कर लेगी।

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