नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 11 मार्च को करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी के वकील ने उप्र सरकार की ओर से दाखिल जवाब का जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 22 जनवरी को उप्र सरकार को नोटिस जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है। 22 जनवरी को सुनवाई के दौरान अब्बास की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने लगाए गए आरोपों को निराधार बताया था।
दरअसल, मऊ सदर से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामलों में फरार चल रहे हैं। 25 अगस्त, 2023 को ट्रायल कोर्ट ने अब्बास को अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत फरार घोषित कर दिया था।