नोएडा। अब मेट्रो के भीतर कोई भी व्यक्ति दो शराब की बोतल के साथ सफर कर सकता है, लेकिन डीएमआरसी कि इस अनुमति पर नोएडा आबकारी विभाग ने पानी फेर दिया है। आबकारी विभाग का आदेश आया है कि अगर कोई भी व्यक्ति नोएडा या यूपी के किसी भी इलाके में एक से ज्यादा सीलबंद शराब की बोतल लेकर एंट्री करेगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अब ऐसे में लोग दुविधा में पड़ गए हैं कि एक तरफ तो दिल्ली मेट्रो में दो शराब की बोतल के साथ सफर कर सकते हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शराबियों के लिए राहत भरा ऐलान किया है। अब यात्री शराब की 2 सील बंद बोतल लेकर मेट्रो में यात्रा कर सकेंगे। अब तक सीआईएसएफ के जवान चेकिंग के वक्त ही शराब की बोतलें निकाल लेते थे। शराब की बोतल को ले जाने के लिए यात्री मजबूरी में कैब, ऑटो या बस का सहारा लेते थे। इससे उनका वक्त खराब होता था और ज्यादा किराया भी देना पड़ता था। अब डीएमआरसी ने मेट्रो में शराब की बोतल लेने की अनुमति दे दी है। ऐसा करने पर यात्रियों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।
गौतमबुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली से आने वाली मेट्रो की निगरानी बढ़ाई जाएगी। अगर मेट्रो के माध्यम से एक से ज्यादा सीलबंद बोतल नोएडा आएगी तो उनको लाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार भी किया जा सकता है। फिलहाल सड़क से आने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश या नोएडा में ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ है।