Friday, April 18, 2025

यूपी सरकार ने बबलू श्रीवास्तव की याचिका की ख़ारिज , समय पूर्व जेल से रिहाई चाहता था !

नयी दिल्ली- उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने गैंगस्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ ​​बबलू श्रीवास्तव की समयपूर्व रिहाई की नवीनतम याचिका को खारिज कर दिया है, जो 1993 में अतिरिक्त सीमा शुल्क कलेक्टर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने बताया कि गैंगस्टर को आतंकवाद-रोधी कानून सहित गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया था।

DM अरविन्द मलप्पा बंगारी ने ताजमहल पर मारा छापा, पार्किंग में गड़बड़ी पर की सख्ती, दिए निर्देश

उन्होंने पीठ को बताया, ‘‘समयपूर्व रिहाई के लिए हाल ही में दायर याचिका को सक्षम प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया, जो इस मामले में राज्यपाल का कार्यालय है।’’

प्रसाद ने बताया कि श्रीवास्तव ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और समयपूर्व रिहाई के लिए दायर की गई याचिकाओं की स्थिति का खुलासा नहीं किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘वह समय-समय पर रिहाई के लिए याचिका दायर करता रहा है। उसकी पहली याचिका 2016 में खारिज कर दी गई थी।’’

बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले के मुख्‍य साजिशकर्ता समेत छह और आरोपी गिरफ्तार

 

पीठ ने आठ नवंबर के अपने आदेश में श्रीवास्तव के वकील से अब तक दायर की गई सभी याचिकाओं के सभी आदेश और केस रिकॉर्ड दाखिल करने को कहा।

 

यूपी में दस आईएएस अधिकारियाें के तबादले,देखें किसको कहा भेजा 

 

बरेली केंद्रीय जेल में सजा काट रहे श्रीवास्तव ने समयपूर्व रिहाई के लिए अपनी याचिका पर विचार करने के वास्ते राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है।

यह भी पढ़ें :  सलमान खान ने जिम में बहाया पसीना, फैंस को दिखाया बाइसेप्स

नवीनतम याचिका, जिसे छह नवंबर को खारिज कर दिया गया था, 24 जून, 2021 को दायर की गई थी।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

76,719FansLike
5,532FollowersFollow
150,089SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय