संभल के 2019 हत्याकांड पर बड़ा फैसला: रिज़वान को उम्रकैद, पीड़ित परिवार को मिला न्याय
Sambhal News: संभल में वर्ष 2019 के चर्चित हत्या मामले का फैसला आखिरकार सामने आ गया है। विशेष न्यायाधीश एसएसटी/एसटी एक्ट रागिनी की अदालत ने आरोपी रिज़वान को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 23,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह फैसला लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवार के लिए राहत लेकर आया है।
27 अगस्त 2019 की शाम पैसों के विवाद ने छीनी एक की जान
पहला फायर चूका, दूसरे फायर ने छीन ली शाकिर की जिंदगी
गुस्से में आए रिज़वान ने अपनी जेब से तमंचा निकाला और आलम पर फायर कर दिया। पहला फायर चूक गया, लेकिन जब उसने दोबारा गोली चलाई, तो वह पास में काम कर रहे मोहल्ला नई बस्ती कुरैशियान निवासी शाकिर को जा लगी। इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल शाकिर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
भीड़ ने पकड़ा आरोपी, तमंचे सहित पुलिस के हवाले किया
वारदात के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने आरोपी रिज़वान को पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी की। बाद में भीड़ ने उसे तमंचे समेत पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रिज़वान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए।
अदालत में चली सुनवाई, रिज़वान ठहरा दोषी
मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश एसएसटी/एसटी एक्ट रागिनी की अदालत में मुकदमे की सुनवाई चली। प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहियों और घटनाक्रम के आधार पर अदालत ने रिज़वान को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास तथा 23,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस फैसले से मृतक शाकिर के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
