नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के त्रितियक स्तर के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय छात्र इस साल 1 जुलाई से बिना प्रायोजक के आठ साल के लिए वर्क वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, वर्क वीजा पर दो साल का विस्तार भी मिल सकेगा और हर पखवाड़े में काम के घंटे की सीमा 40 से बढ़ाकर 48 कर दी जाएगी।
इस महीने की शुरुआत में, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने छात्रों, अकादमिक शोधकर्ताओं और व्यापारिक लोगों के लिए अवसर खोलने के लिए एक आव्रजन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली-प्रोफेशनल्स स्कीम (एमएटीईएस) भारत के युवा पेशेवरों के लिए 3,000 वार्षिक स्पॉट उपलब्ध कराएगी, जिससे उन्हें वीज़ा के लिए प्रायोजकों की आवश्यकता के बिना देश में दो साल बिताने की अनुमति मिलेगी।
एक अस्थायी वीज़ा कार्यक्रम के रूप में एमएटीईएस में अध्ययन के विशेष क्षेत्रों में डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों के स्नातक शामिल हैं।
एमएटीईएस वीज़ा के लिए व्यवसाय के पात्र क्षेत्रों में इंजीनियरिंग, खनन, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। एमएटीईएस वीज़ा कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों की आयु 31 वर्ष से कम होनी चाहिए, उन्होंने किसी मान्यता प्राप्त और सत्यापित विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की हो और अपने करियर के शुरुआती चरण में हों। एमएटीईएस वीज़ा के लिए शुल्क और वीज़ा प्रसंस्करण समय की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।
ऑस्ट्रेलिया ने इस साल अप्रैल में कहा था कि वह देश में अत्यधिक कुशल श्रमिकों को लाने में तेजी लाने के लिए अपनी आव्रजन प्रणाली में सुधार करेगा। सरकार ने कहा कि कुशल प्रवासियों को लुभाने के लिए उच्च-कुशल पेशेवरों के लिए वीजा प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही 1 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए स्वीकार्य कार्य-घंटे की सीमा को दो साल के कार्य वीजा विस्तार के साथ प्रति पखवाड़े 40 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया जाएगा।
संशोधित सीमा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपने वीज़ा के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में अध्ययन को बनाए रखते हुए, अपनी पढ़ाई के माध्यम से स्वयं का समर्थन करने में मदद करेगी।
महामारी के दौरान छात्र वीज़ा कार्य प्रतिबंधों में ढील दी गई थी, और कार्यबल की कमी को दूर करने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक छात्र वीज़ा धारकों को प्रति पखवाड़े 40 घंटे की अपनी सामान्य सीमा से अधिक काम करने की अनुमति देने के लिए जनवरी 2022 में सीमा पूरी तरह से हटा दी गई थी।
सरकार ने यह भी घोषणा की कि सत्यापित कौशल की कमी वाले क्षेत्रों में चुनिंदा डिग्री वाले अंतर्राष्ट्रीय स्नातकों के लिए अध्ययन के बाद के कार्य अधिकारों का दो साल का विस्तार उपलब्ध है।
यह विस्तार पात्र अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा स्नातकों को उनके अस्थायी स्नातक वीज़ा (उपवर्ग 485) पर दो साल का अतिरिक्त समय देगा। यह विस्तार क्षेत्रीय इलाकों में पढ़ने, रहने और काम करने वाले पात्र छात्रों के लिए मौजूदा अतिरिक्त एक से दो साल के कार्य अधिकारों के अलावा है।
चुनिंदा बैचलर डिग्री के लिए अध्ययन के बाद के काम के अधिकार को दो से चार साल, चुनिंदा मास्टर डिग्री के लिए तीन से पांच साल और सभी डॉक्टरेट योग्यताओं के लिए चार से छह साल तक बढ़ाया जाएगा।
विदेश मंत्रालय के 2022 के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में 1,00,009 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं।