Friday, September 20, 2024

शामली अदालत का बड़ा कारनामा,निधन के 13 साल बाद महेंद्र सिंह टिकैत के गैर जमानती वारंट किए जारी

 

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शामली। स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के खिलाफ जारी वारंट को लेकर यह मामला 17 साल पुराना है, जब 2007 में जनपद शामली के थाना कांधला में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे में अब एसीजेएम कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि महेंद्र सिंह टिकैत को तलाश कर कोर्ट में पेश किया जाए। जहा उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक अदालत ने कानून के साथ बड़ा मजाक किया है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की कैराना तहसील में ACGM (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) की अदालत है। कैराना के इसी ACGM की अदालत ने एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गिरफ्तारी का यह वारंट प्रसिद्ध किसान नेता बाबा महेन्द्र सिंह टिकैत के विरूद्ध जारी किया है। दुनिया के बच्चे-बच्चे तक को पता है कि बाबा महेन्द्र सिंह टिकैत पूरे 13 साल पहले 15 मई 2011 को स्वर्ग सिधार चुके हैं। 13 साल पहले जिन बाबा महेन्द्र सिंह टिकैत का निधन हो चुका है उनके विरूद्ध अदालत से गिरफ्तारी का वारंट जारी होना कानून के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या हो सकता है।

 

हालांकि, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक और प्रमुख किसान नेता थे, के खिलाफ 17 साल पुराने मामले में कोर्ट द्वारा वारंट जारी किया गया है। महेंद्र सिंह टिकैत का निधन 2011 में हो चुका है, यह मामला 2007 में जनपद शामली के थाना कांधला में दर्ज हुआ था। एसीजेएम कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि उन्हें ढूंढ़कर कोर्ट में पेश किया जाए।  उत्तर प्रदेश की अदालत का यह बड़ा कारनामा सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। स्व. महेन्द्र सिंह टिकैत के बड़े पुत्र चौधरी नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा बालियान खाप के मुखिया हैं। स्व. महेन्द्र सिंह टिकैत के पौत्र गौरव टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रसिद्ध युवा किसान नेता हैं। इतने प्रसिद्ध परिवार के मुखिया के खिलाफ उत्तर प्रदेश की अदालत ने भद्दा मजाक किया है।

उत्तर प्रदेश की अदालत ने यह वारंट शुक्रवार 13 सितंबर 2024 को जारी किया है। वारंट में कांधला थाने की पुलिस को निर्देश दिया गया है कि सिसौली में रहने वाले भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत को गिरफ्तार करके तुरंत अदालत में पेश किया जाए। बाबा महेन्द्र सिंह टिकैत के विरूद्ध यह वारंट वर्ष-2007 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 265/07 के मामले में जारी किया गया है। इस मामले में बाबा महेन्द्र सिंह टिकैत के विरूद्ध IPS की धारा-147 तथा 341 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश की अदालत का यह बड़ा कारनामा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

 

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