नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को घटाकर 9,050 रुपये प्रति टन कर दिया। डीजल और विमान ईंधन एटीएफ के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को भी घटा दिया है। हालांकि, पेट्रोल पर लगने वाला शुल्क फिलहाल शून्य रहेगा। नई दरें 18 अक्टूबर से लागू हो गई हैं।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 12,200 रुपये प्रति टन से घटाकर 9,050 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इसके साथ ही डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को 5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर चार रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी तरह विमान ईंधन एटीएफ पर लागू शुल्क को 2.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर एक रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि, पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पहले की तरह शून्य बना रहेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने देश में पहली बार एक जुलाई, 2022 को पेट्रोलियम उत्पादों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था।