लखनऊ। राज्य सरकार ने प्रदेश के 25 लाख छात्र-छात्राओं को बड़ी सौगात दी है। इस वर्ष से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जा रही है। पूर्व दशम छात्रवृत्ति में कक्षा 09 व 10 के अनुसूचित जाति के छात्रों को 3,500 रुपये प्रति वर्ष चालू वित्तीय वर्ष से दी जाएगी। अभी तक इस वर्ग के छात्रों को रुपये 3,000 रुपये दिया जाता था। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चों के व्यक्तिगत विवरण आधार से स्वत: प्राप्त हो जायेगी।
इन्हें मिलेगी पहली बार छात्रवृत्ति
ऐसे परिवार जो स्वच्छता कार्य से जुड़े हैं, इनके कक्षा 09 व 10 बच्चों को सरकार की तरफ से पहली बार छात्रवृत्ति मिलेगी । इस योजना का लाभ सभी आय वर्ग के परिवार ले सकेंगे।
फ़्रीशिप कार्ड से निःशुल्क प्रवेश की सुविधा
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को राजकीय एवं अनुदानित विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश/फ़्रीशिप कार्ड पोर्टल से जेनरेट किया जा सकेगा, जिसमें छात्रों को छात्रवृत्ति की सैद्धांतिक स्वीकृति की सूचना एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।
सुगमता से मिलेगी छात्रवृत्ति
विद्यार्थियों को अब आवेदन पत्र में निजी विवरण नहीं भरना होगा। आधार से नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि स्वत: प्राप्त हो जायेगी, साथ ही सीबीएसई एवं आईसीएससी बोर्ड से बच्चों के प्राप्तांक ऑनलाइन प्राप्त हो जायेंगे जिससे आवेदन के समय होने वाली त्रुटियों की संभावना खत्म हो जाएगी और अधिक से अधिक विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे। इसी प्रकार डिजिलॉकर और एनपीसीआई से पोर्टल को जोड़कर खाता संख्या इत्यादि भरने में होने वाली गलतियों को भी खत्म कर दिया गया है।
31 मार्च तक होंगे आवेदन
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग में अब 31 मार्च तक कक्षा 11,12 व अन्य ऊपरी कक्षाओं के लिए आवेदन किए जा सकेंगे, जिससे परीक्षा परिणाम देर से आने अथवा सत्र देर से प्रारंभ होने पर भी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया जा सकेगा।
बीएससी या बीए जैसे नॉन प्रोफ़ेशनल कोर्स में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद बीटेक जैसे प्रोफ़ेशनल कोर्स में भी अब छात्रवृत्ति की सुविधा मिलेगी।
बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी लागू
विद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति चरणबद्ध रूप से लागू की जा रही है। जिन संस्थानों द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू नहीं की जाएगी उन्हे वित्तीय वर्ष 2025-26 से छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा। कक्षा नौ व 10 में 12 वर्ष से 20 वर्ष आयु के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा एवं कक्षा 11,12 व अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 40 वर्ष की आयु तक लाभ मिल सकेगा।
समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण ने बताया कि “छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर जरूरतमंद परिवार के प्रत्येक छात्र को लाभ पहुंचाया जा रहा है। पात्र परिवारों की परिभाषा को और व्यापक बनाते हुए ‘सबका साथ- सबका विकास’ की नीति के अनुरूप नई नियमावली में प्रावधान किए गए हैं।
एक नजर में योजना से जुड़ी अहम जानकारियां
– कक्षा 09 व 10 के छात्रों को रुपए 3,000 के स्थान पर रुपए 3,500 का होगा भुगतान
– सफाई का कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को पहली बार पढ़ाई के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता
– सभी आय वर्ग के परिवारों के बच्चों को मिलेगा लाभ
– विद्यार्थियों को आवेदन पत्र में अब व्यक्तिगत विवरण नहीं भरना होगा
– आधार के द्वारा विद्यार्थी के नाम, पिता का नाम आदि व्यक्तिगत विवरण स्वतः आवेदन में भरा जाएगा
– छात्रवृत्ति का पोर्टल डिजिलॉकर व एनपीसीआई से जोड़ा गया
– अब आवेदन पत्र भरते समय ही छात्रों का आधार सीडेड बैंक खाता संख्या की मिलेगी जानकारी
– सीबीएसई व आईसीएससी बोर्ड का ऑनलाइन मिलान से संदेहास्पद डाटा में कमी
– पहली बार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र 31 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन
– बीएससी या बीए पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति पाने के बाद बी.टेक में छात्रवृत्ति की सुविधा