सहारनपुर। एडीजे आलोक शर्मा ने एक युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सात साल की सजा सुनाई और 50 हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया।
सरकारी वकील अमित त्यागी ने आज बताया कि 31 दिसंबर 2004 को नगर के छत्ता जम्मूदास निवासी कांता शर्मा ने थाना मंड़ी में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उनकी बेटी रेनू को एक युवक रियासत घर से बुलाकर ले गया था। आधे घंटे के बाद रेनू को एक रिक्शा वाला घर छोड़ गया।
रेनू ने परिजनों को बताया कि रियासत ने उसे जहर दे दिया हैं। परिजन उसे तत्काल सरकारी अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एडीजे आलोक शर्मा ने रियासत को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया और उक्त सजा सुनाई।