मेरठ। सामूहिक दुष्कर्म के पांच दोषियों को अदालत ने 20—20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक दोषी को तीन साल का दंड दिया गया है। कोरोना काल के दौरान वैक्सीन लगवाने गई मवाना की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और अश्लील वीडियो क्लिप वायरल करने के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम कोर्ट-2) संगीता की अदालत ने 20-20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। इन पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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कोविड काल के दौरान मवाना थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता कोरोना की दवा लेने के लिए चिकित्सालय गई थी। यहां आरोपियों से उसकी मुलाकात हुई। एक आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया। दूसरी डोज लगवाने के नाम पर वह पीड़िता को अपने साथ ले गया। बाद में दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद वीडियो क्लिप वायरल कर दी। पीड़िता ने 26 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इस मामले में पुलिस ने आरोपी वसीम पुत्र इलियास और सोहेल उर्फ टिर्री को 28 अगस्त 2021 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी राहुल को 18 नवंबर 2021 को, मारुफ को 23 जनवरी 2022 को, वसीम पुत्र रियाज को 13 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पांच गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दंडित किया गया। इनके अलावा छेड़छाड़ के मामले में दोषी पंकज को दो साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।