मेरठ। शास्त्रीनगर सेक्टर 6 सेंट्रल मार्केट स्थित 661/6 परिसर के 22 व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने ध्वस्तीकरण की समय सीमा बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और महादेवन की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। व्यापारी किशन वाधवा के अनुसार, कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 के आदेश के तुरंत क्रियान्वयन पर जोर दिया है।
मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक मोती झील को फिर से मिलेगी संजीवनी, डीएम ने किया सफाई अभियान का शुभारंभ
इस आदेश में परिसर को 3 माह में खाली करने और उसके बाद दो सप्ताह में ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। आवास विकास परिषद के दस्तावेजों के मुताबिक, यह भूखंड काजीपुर के एक व्यक्ति को आवंटित किया गया था। 30 अगस्त 1986 को कब्जा दिया गया। 6 अक्टूबर 2004 की फ्री होल्ड डीड में केवल आवासीय उपयोग की शर्त थी। विनोद अरोड़ा ने पावर ऑफ एटॉर्नी से वाणिज्यिक निर्माण किया।
सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे, अब ड्रामेबाजी नहीं की जानी चाहिए-नरेश टिकैत
आवास विकास परिषद ने 19 सितंबर 1990 को नोटिस जारी किया। 27 सितंबर 2002 को अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया। 9 फरवरी 2004 को धारा 83 के तहत कार्रवाई का निर्णय लिया गया। प्रतिवादी के जवाब न देने पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता राजीव सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।