मुजफ्फरनगर। पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सुनाई सज़ा। वादी शैय्याद अली पुत्र रूग्गा अहमद निवासी ग्राम कम्हेडा थाना पुरकाजी, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना पुरकाजी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण सरफराज पुत्र शराफत निवासी निवासी ग्राम रानीपुर नंगला थाना नजीवाबाद जनपद बिजनौर, गुलसिता व पुत्र धग्गा निवासी ग्राम बढीकलां थाना छपार, मुजफ्फरनगर व मेहराना पत्नी शहजाद ग्राम नयागांव थाना भोपा, मुजफ्फरनगर द्वारा मेरे भाई की गला दबाकर हत्या कर शव को नहर में फेंकने की घटना कारित की गयी है।
थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मुअस-1388-2००9 धारा 147, 3०2, 2०1, 12०बी भादवि पंजीकृत किया गया तथा घटना को गम्भीरता से लेते हुए अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी थी। थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को 17 ह्वशश्वष्द्भ 2००9 को ही गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर राजू कुमार साव के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र मोहन सिन्धू थाना पुरकाजी के स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं लोक अभियोजक रामनिवास पाल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय एडीजे-4 द्वारा उपरोक्त सभी आरोपियों को धारा 147, 3०2, 2०1, 12०बी भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा 25,०००- रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।