मुज़फ्फरनगर। गत 12 मई 2016 को थाना भौराकलां के ग्राम जेतपुर में दलित नन्हा पर जानलेवा हमला कर गंभीर घायल करने के मामले में आरोपी राजेश,विनोद(भाई)प्रवेश कश्यप व विपिन(दोनों भाई) को चार वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
मामले की सुनवाई विशेष अदालत अनुसूचित जाति के ज़ज़ रजनीश कुमार की कोर्ट में हुई, अभियोजन की ओर से ऐडीजीसी अनुज बालियान ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 12 मई 2016 को थाना भौराकलां के ग्राम जैतपुर में खेत पर जा रहे थे। तभी वादी प्रदीप के पिता नन्हें पर पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था।