मुज़फ्फरनगर। गत 5 दिसंबर 2016 को थाना कोतवाली के एक स्थान पर स्कूल से घर जा रही नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर गाली गलौच व धमकी देने के मामले में आरोपी नाज़िम को 4 वर्ष की सज़ा व 15 हज़ार रुपये का जुर्नन किया गया है।
मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के ज़ज़ रितिश सचदेवा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी व प्रदीप बालयान ने पैरवी की।