Monday, April 28, 2025

मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने को 68 मास्टर ट्रेनर को दिया प्रशिक्षण, डीएम ने शांतिपूर्ण मतदान के दिए निर्देश

मुजफ्फरनगर। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता व अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने हेतु 68 मास्टर ट्रेनर को जिला पंचायत के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया।

जिलाधिकारी ने मास्टर ट्रेनरो को, राज्य निर्वाचन के निर्देशानुसार शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सम्पन्न कराने मास्टर ट्रेनरो को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होने कहा कि मतदान प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराने में मास्टर ट्रेनर की कार्यकुशलता, दक्षता तथा सजगता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि पूरी मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण गम्भीरता से लें एवं अपनी शंकाओं का समाधान अवश्य कर लें।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार ने बताया मास्टर ट्रेनर को प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया मतदान के लिए प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण निर्वाचन सामग्री जैसे, अमिट स्याही, ब्राश सील, पेपर सील, मतपेटी, मतपत्रों के रंग, चुनाव प्रतिकों आदि की सम्यक जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानता है तो ट्रेनिंग अच्छी दे सकता है।

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मास्टर ट्रेनर को पीपीटी के माध्यम से सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया के विषय में विस्तार से बताया। मतदान प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों पर की जाने वाली कार्यवाहियों तथा दायित्वों की रूपरेखा के अन्तर्गत जोनल मजिस्ट्रेट सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप मे नियुक्त किये जाने पर, मतदान दलों के अपने गंतव्य स्थल पर रवानगी के दिन, मतदान के दिन व मतदान सम्पन्न होने के बाद से लेकर सील्ड मतपेटियों को मतगणना स्थल के स्ट्रांग रूम में जमा कराये जाने तक की जाने वाली गतिविधियों के विषय में बताया।

प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय व मतदान अधिकारी तृतीय के कार्य एवं उत्तरदायित्व के विषय में बताया गया तथा टेण्डर वोट, चैलेन्ज वोट, मतपत्र लेखा, पीठासीन की डायरी, सांवेधिक व असांवेधिक लिफाफों की सीलिंग/पैकिंग, मतपेटिका की सीलिंग आदि के विषय में बताया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारम्भ करने से पूर्व खाली मतपेटिका, मतदान अभिकर्ताओं को अवश्य दिखाना अति अवश्य है।

तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मतदान प्रारम्भ करने की घोषणा की जायेगी। मतपेटिका पर लगने वाली सीलिंग पेपर पर पीठासीन अधिकारी व मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर होगा एवं उसका सीरियल नम्बर की नोट कर सकते हैं। मतदान समाप्त होने पर मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ही मतपेटिका सील की जायेगी। मास्टर ट्रेनर को निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप जिला पंचायत राज अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी मास्टर ट्रेनर उपस्थित रहे।

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