मुजफ्फरनगर। शामली के कैराना में वर्ष 2006 में घटित हुई घटना में आज कोर्ट ने 17 साल बाद सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक 23 सितंबर 2006 को शामली जिले के कस्बा कैराना में मंदिर परिसर में दो पक्षों के संघर्ष के दौरान गोली से नरेंद्र की हत्या व कई घायल होने के मामले में आज एडीजे 3 गोपाल उपाध्याय की कोर्ट द्वारा दो भाइयों सहित आठ अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वही 35 ₹35000 का जुर्माना भी किया गया है।
घटना की जानकारी देते हुए एडीजी राजीव शर्मा ने बताया कि 23-09-2006 को थाना कैराना पर कैराना में एक देवी मंदिर प्रकरण को लेकर एक मामला पंजीकृत कराया गया था जिसमें कुल 9 अभियुक्तों को नामजद किया गया था, इसमें एक व्यक्ति रामकुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी व कुछ लोग घायल हुए थे। इस मामले में अमरनाथ, रमेश चंद, जुगवेंद्र, रामकुमार, रमन, सुभाष, पद्मसेम, संजय व कमल को नामजद किया गया था।
इस मामले में एक अभियुक्त अमरनाथ की मौत हो चुकी है व कुल 8 अभियुक्तों के खिलाफ यह मामला कोर्ट नंबर 3 में विचाराधीन था जिसमें हमारे सहायक शासकीय अधिवक्ता अरुण शर्मा ने प्रॉस्टिट्यूशन की तरफ से एविडेंस प्रस्तुत किए तथा इस मामले में आज सजा सुनाई गई है जिसमें आजीवन कारावास इन अभियुक्तों को दिया गया है एवं 35-35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है, वर्ष 2006 की घटना में तमाम एविडेंस इकट्ठे करने के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी और उसके बाद अभियोजन ने पुरजोर पैरवी करते हुए व अपने सभी प्रपत्र व गवाहों को साबित कराते हुए इस मामले को अंजाम तक पहुंचाया है।