लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। गाजीपुर के करंडा थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कपिलदेव सिंह की हत्या का केस दर्ज हुआ था। इसी पर एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुख्तार के साथ ही सोनू यादव पर पांच साल की सजा और दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले भी गैंगस्टर के एक अन्य मामले में माफिया को 10 साल की सजा हो चुकी है। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या मामले में भी उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
आपको बता दें कि गाजीपुर के करंडा थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कपिलदेव सिंह की हत्या का केस दर्ज हुआ था। इसी पर एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुख्तार के साथ ही सोनू यादव पर पांच साल की सजा और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
दरअसल, 2009 में करंडा क्षेत्र के सबुआ के रहने वाले कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट में 17 अक्टूबर को दोनों पक्षों पर बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने गुरुवार को दोनों को दोषी करार दिया था।
भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्या मामले में भी मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। इस मामले में 29 अप्रैल 2023 को MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा के साथ 4 लाख का जुर्माना लगाया था।