Tuesday, November 5, 2024

खुले में बिका रोड़ी, रेत, डस्ट तो एक लाख रुपए का लगेगा जुर्माना

मेरठ। मेरठ में भी वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है, लगातार एक्यूआई बढ़ता जा रहा है। खुले में रोडी, डस्ट जैसे सामान की बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप स्टेज-4 प्रभावी होने के बाद मेरठ में अलर्ट जारी कर दिया है। निगम ने वायु दूषित करने वाले रोड़ी, रेत, डस्ट जैसे सामान को खुले में बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाया है। निगम के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर खुले में सामान बेचा तो उस पर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया जाएगा।

अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेप स्टेज-4 प्रभावी है। वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। आलम यह हो गया है कि दिल्ली एनसीआर में लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी है।
मेरठ में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, लगातार एक्यूआई बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर निगम के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंताओं की बैठक की गई। जिसमें निर्णय हुआ कि वायु को दूषित करने वाले समान जैसे रोड़ी, रेत, डस्ट आदि अन्य सामग्री को खुले में बिकने पर प्रतिबंध लगाया जाए।

खुले में उक्त सामान की बिक्री से हवा दूषित हो रही है और वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है. इसको रोकने के लिए खुले में सामान की बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित किया गया है। वायु को दूषित करने वाली सामग्री या समान की बिक्री की तो उसके खिलाफ एक लाख रुपए का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

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