नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विजय मदनलाल चौधरी के 2022 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू कर दी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कड़े प्रावधानों को बरकरार रखा गया था।
इस ऐतिहासिक आदेश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती से संबंधित पीएमएलए के कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बेला एम. त्रिवेदी की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलील सुनी।
सिब्बल ने पीएमएलए के प्रावधानों को बरकरार रखने वाले शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की जांच के दायरे में है, क्योंकि गैर सरकारी संगठनों को निशाना बनाने के लिए कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है।
सिब्बल ने अपनी दलीलें देते हुए कहा कि पीएमएलए के मुद्दे ‘कानून के शासन’ के लिए मौलिक हैं और इसलिए इसे एक बड़ी संविधान पीठ के समक्ष जाने की जरूरत है।
सिब्बल ने कहा, “मैं यहां इस बात पर बहस करने के लिए नहीं आया हूं कि विजय मदनलाल का फैसला सही है या गलत… मैं यहां केवल आपके आधिपत्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुद्दे कानून के शासन के लिए इतने मौलिक हैं कि इस पर पांच न्यायाधीशों की बड़ी पीठ द्वारा बड़े पैमाने पर विचार करने की जरूरत है।“
उन्होंने कई तर्क देते हुए कहा कि पीएमएलए के प्रावधान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हैं और कानून के शासन के सिद्धांत के खिलाफ हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने केंद्र के रुख को चुनौती दी कि भारत को मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध से निपटने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को व्यापक रूप से परिभाषित करना चाहिए, जिससे अपराध की आय उत्पन्न होती है।
केंद्र के अनुसार, ये दायित्व वियना और पलेर्मो सम्मेलनों में निहित हैं। सिब्बल ने कहा कि सम्मेलन घरेलू कानून के लिए आधार प्रदान करता है, लेकिन विशिष्ट प्रावधान निर्धारित नहीं करता है।
उन्होंने कहा, “…हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां ईडी कहीं भी जा सकती है। यह आपको यह भी नहीं बताता है कि आपको गवाह या आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है। पीएमएलए प्रावधानों को हमारे संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर परीक्षण करने की जरूरत है।”
इसके बाद सिब्बल ने पीएमएलए को दंडात्मक क़ानून के रूप में मान्यता नहीं दिए जाने और आत्म-दोषारोपण की संभावना का मुद्दा उठाया। उन्होंने आगे बताया कि धारा 50 में ही पूछताछ और जांच के बीच अंतर है, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इसमें कोई भेद नहीं है।
सिब्बल ने कहा, “…प्रावधान की इस तरह से व्याख्या कैसे की जा सकती है? अलग-अलग परिभाषाएं हैं। मैं कानून के शासन के संबंध में बुनियादी सवाल उठा रहा हूं।”
उन्होंने आगे कहा कि पीठ को यह तय करना होगा कि क्या क़ानून में कोई स्पष्टीकरण धारा 3 के तहत मुख्य प्रावधान को खत्म कर सकता है।
सिब्बल ने विजय मदनलाल फैसले के जरिए पीठ को निशाने पर लिया और ईडी की समन शक्तियों और आरोपियों को प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) प्रस्तुत नहीं किए जाने पर सवाल उठाए।
सिब्बल ने कहा, “यहां, समस्या यह है कि आप उस स्तर पर उस आदमी को गिरफ्तार नहीं करते हैं। आप उसे धारा 50 के तहत बुलाते हैं, बिना यह बताए कि उसे गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है या आरोपी के रूप में… उसे ईसीआईआर की जानकारी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है एक व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करता है यदि वह नहीं जानता कि उस पर क्या आरोप लगाया गया है? अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर मुझे नहीं पता कि मैं आरोपी हूं, तो मैं अग्रिम जमानत के लिए अदालत से कैसे संपर्क करूंगा और अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग कैसे करूंगा?”
उन्होंने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य “मुकदमा चलाना और दंडित करना है। यदि यह एक दंडात्मक क़ानून है और ये पुलिस अधिकारी हैं, तो निर्णय का बहुत बड़ा हिस्सा जाता है।”
विजय मदनलाल मामले में भी याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि ईडी अधिकारियों को जबरदस्त पुलिस शक्तियां (जैसे गिरफ्तारी, गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत में रिमांड लेना, संपत्ति और व्यक्ति की खोज, और जब्ती आदि) दी गई हैं।
ये किसी संदिग्ध से स्वीकारोक्ति प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार, ईडी अधिकारी पुलिस हैं और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत पुलिस पर लागू होने वाले समान नियम ईडी पर भी लागू होने चाहिए।
यदि अदालत पीएमएलए को एक दंडात्मक क़ानून के रूप में मान्यता देती है तो पुलिस अधिकारियों को दिए गए बयानों की तरह, ईडी अधिकारियों को दिए गए बयान अदालत में सबूत के रूप में अस्वीकार्य हो जाएंगे।
तब सिब्बल ने पीएमएलए की धारा 3 पर बहस की. उन्होंने अपराध की आय को मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर चिंता जताई।
उन्होंने कहा, “हर अपराध धन शोधन के समान होगा और हर अपराध में, जब तक आप यह नहीं दिखाते कि आप दोषी नहीं हैं, आपको जमानत नहीं मिलेगी। यही इस फैसले का परिणाम और प्रभाव की व्यापकता है।”
सिब्बल ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का जिक्र कर अपनी बात खत्म की और तर्क दिया कि पीएमएलए का दायरा उन अपराधों को भी कवर करने के लिए बढ़ाया गया है, जो मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा अनिवार्य अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित नहीं हैं। अदालत मामले की सुनवाई गुरुवार को फिर से शुरू करेगी।