मेरठ। विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक संगीत सोम के खिलाफ दर्ज मुकदमे में क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में लूट, चुनाव को प्रभावित करने, मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने आदि की धाराएं लगाई गईं। आज बुधवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई।
10 फरवरी 2022 को सरधना थाने के प्रभारी लक्ष्मण वर्मा की तरफ से संगीत सोम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप था कि सलावा गांव के प्राथमिक विद्यालय के बूथ नंबर 131 पर भाजपा प्रत्याशी संगीत सोम ने पीठासीन अधिकारी अश्वनी शर्मा के साथ बदसलूकी की। पीठासीन अधिकारी ने बताया था कि भाजपा प्रत्याशी ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान के बारे में जानकारी मांगी। कहा कि मतदान धीरे क्यों चल रहा है।
पीठासीन अधिकारी ने बताया कि मतदान सही तरीके से चल रहा है। जिसकी रिकॉर्डिंग कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे में चल रही है। इसके बाद संगीत सोम ने गाली-गलौज करते हुए अभद्र व्यवहार किया। उनको थप्पड़ मारे। कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर जान से मारने की धमकी दी। सीसीटीवी अपने साथ ले गए।
इस मामले की विवेचना सरधना थाने से हटाकर क्राइम ब्रांच को दी गई थी। क्राइम ब्रांच ने लूट, फर्जी मतदान, जान से मारने की धमकी और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। कोर्ट के ई-पोर्टल पर चार्जशीट की तिथि 31 अक्तूबर 2023 की है। पुलिस की तरफ से चार्जशीट में आईपीसी की धारा 332, 353, 504, 506, 392, 171एफ और 188 धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आज बुधवार को इस मामले में एडिशनल सिविल जज की कोर्ट में सुनवाई हुई।