देवबंद। अपर जिला एवँ सत्र न्यायाधीश देवबन्द सुश्री निधि की अदालत ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाकर हत्या करने के प्रयास के आरोप में दोषी ठहराते हुए दो सगे भाइयों सलमान उर्फ जान व प्रवेज उर्फ सल्लू पुत्रगण अय्यूब निवासी लहराकाम नगर थाना हयात नगर जिला संभल को 4 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000- 5000 ₹ के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवी दयाल शर्मा ने बताया कि दिनाँक 7/10/2019 की रात में तत्कालीन एस.एच.ओ. देवबन्द आनन्द देव मिश्र पुलिस बल के साथ सरकारी जीप से थाना क्षेत्र में गश्त पर थे। मुखबिर की सूचना पर मु0 नगर हाईवे से यादगार वाले रास्ते पर निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के निकट पुलिस पहुँची जँहा सामने से छयमार जाति के कच्छा बनियान गिरोह के बदमाशों से पुलिस का आमना-सामना हो गया।
बदमाशों ने पुलिस को देखते ही जान से मारने की नीयत से पुलिस पर गोलियां चलाई। जिसमें पुलिसकर्मी बाल -बाल बचे। आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोलियां लगी। जिन्हें मौके पर अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया व घायल बदमाशो को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
इस घटना की रिपोर्ट एस.एच.ओ. देवबन्द आनंद देव मिश्रा ने थाना देवबन्द पर दर्ज कराई थी।एस.एस.पी. सहारनपुर के आदेश पर मुकदमें की विवेचना थाना नागल स्थानांतरित की गई। जिसकी विवेचना एस.ओ. नागल सुरेन्द्र सिंह ने की व आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। उक्त मुकदमे का विचारण अपर जिला एवँ सत्र न्यायाधीश देवबन्द सुश्री निधि की अदालत में चला।
अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्तगण सलमान उर्फ जान व प्रवेज उर्फ सल्लू को पुलिस पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाकर हत्या के प्रयास में दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास व 5000- 5000 ₹ के अर्थदंड से दंडित किया।