Wednesday, November 6, 2024

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास

मुजफ्फरनगर। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने एवं सहयोग करने के कुल 3 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सज़ा सुनाई।

 

 

वादी द्वारा थाना नई मण्डी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया कि अभियुक्त सुशान्त पुत्र चन्द्रपाल निवासी छोलस की मढैया थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर द्वारा अभियुक्त सचिन पुत्र मांगेराम, संजय पुत्र मांगेराम निवासीगण बचन सिंह कॉलोनी थाना नई मण्डी की सहायता से वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाना तथा अभियुक्त सुशान्त द्वारा वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी है।

 

 

वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 320/22 धारा 363/366/376,368 भादवि व 3/4, 16/17, 11(4)/12 पॉक्सो अधिनियम व धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्तगण की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था।

 

 

थाना नईमण्डी पुलिस द्वारा अभियुक्तों को 3 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तों के विरुद्ध 30 अगस्त 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

 

 

अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायाधीश विशेष पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश बाबूराम द्वारा आरोपी सुशान्त को धारा 376 भादवि, धारा 04 पॉक्सो अधिनियं धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा 30 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा अभियुक्तों सचिन व संजय को धारा 366, 368, भादवि व धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व धारा 16/17 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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