मुजफ्फरनगर। हत्या के एक आरोपी को जिला जज की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार वादी मनोज कुमार पुत्र जयपाल निवासी ग्राम करौदां महाजन थाना फुगाना द्वारा थाना फुगाना पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया था कि अभियुक्त सूरज पुत्र शिवराज निवासी ग्राम करौंदा महाजन थाना फुगाना द्वारा अपने पिता व वादी के भाई शिवराज की पारिवारिक विवाद में गोली मारकर हत्या करने की घटना की गयी है।
तहरीर के आधार पर फुगाना पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मुअसं- 153/2023 धारा 302/342/506 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया था। थाना फुगाना पुलिस द्वारा अभियुक्त सूरज को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में थाना फुगाना स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी ललित भारद्वाज द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी सेशन कोर्ट द्वारा आरोपी सूरज को धारा 3०2,342,5०6 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम में आजीवन कारावास तथा 38,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।