मुरादाबाद। मूंढापांडे थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसखेड़ा निवासी व्यक्ति ने पुलिस कप्तान को दी तहरीर में बताया कि उसने गांव के ही एक कंटेनर ट्रक स्वामी से कंटेनर का सौदा 18 लाख रुपये में किया था जिसमें से करीब 6 लाख रुपये बयाने में अग्रिम भुगतान कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद वाहन स्वामी मुकर गया और पीड़ित को कंटेनर देने से इनकार कर दिया और उस पर फायर झोंक दिया।
मूंढापांडे थाना एसएचओ ने बताया कि एसएसपी के आदेश पर आरोपित के विरूद्ध धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, जानलेवा हमला करने और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे क्षेत्र के ग्राम सिरसखेड़ा निवासी इबले हसन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी तहरीर में आरोप लगाते हुए बताया कि उसके गांव के ही कासिम से एक दिसंबर 2022 को उन्होंने एक कंटेनर ट्रक का सौदा 18 लाख रुपये में तय किया। सौदा होते ही छह लाख रुपये का अग्रिम भुगतान भी उसी दिन कर दिया। तब कासिम ने कहा कि दो दिन बाद वह कंटेनर दे देगा।
तय वक्त के तहत इबले हसन कासिम से मिलने पहुंचे। सिरसखेड़ा चैराहे पर दोनों की मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान कासिम ने कंटेनर देने से न सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि जान से मारने की नीयत से इबले हसन पर फायर भी झोंक दिया। फायरिंग के दौरान किसी तरह इबले हसन ने अपनी जान बचाई। घटना स्थल से भाग कर पीड़ित थाने पहुंचा।
मामले में पीड़ित ने एसएसपी हेमराज मीना को दी तहरीर में आरोपित कंटेनर मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने गंभीर मामले को नजरंदाज कर दिया। तब पीड़ित ने एसएसपी से गुहार लगाई।
मूंढापांडे थाना प्रभारी रवींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि एसएसपी के आदेश पर आरोपित कासिम के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, जानलेवा हमला व धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं।