सहारनपुर। एडीजे फास्ट ट्रेक कोर्ट ने एक युवक सवर्ण के पेट में गोली मारने वाले चार अभियुक्तों मेहताब, युसूफ, रफुद्दीन और मुर्सलीन को दस साल की जेल की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील के मुताबिक 8 जनवरी 2013 को थाना गंगोह क्षेत्र में यह वारदात हुई थी। एडीजे ने चारों अभियुक्तों पर दस-दस हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।