मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद के पूर्व सभासद प्रवीण पीटर एक दलित अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में सबूत के अभाव में कोर्ट द्वारा बरी कर दिए गए हैं। अभियोजन के अनुसार गत एक नवम्बर 2021 को नगरपालिका परिषद की बैठक में एक दलित अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार व धमकी देने के मामले में आरोपी पूर्व सभासद प्रवीण पीटर को आज कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है।
विशेष अदालत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पीठासीन अधिकारी कमलापति ने आज यह कहते हुए आरोपी प्रवीण पीटर को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष अपनी कहानी सिद्ध करने में विफल रहा। बता दें कि पुलिस ने तत्कालीन स्वास्थ्य अधिकारी नगर डाक्टर अतुल कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी तत्कालीन सभासद प्रवीण पीटर व विपुल भटनागर के विरुद्ध मामला दर्ज कर प्रवीण पीटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।